नई दिल्ली। क्या आपके पास 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है? अगर हां, तो आपको अपनी गाड़ी को कबाड़ में बेचना पड़ेगा और अगर आप पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को अपनी नई कार के लिए लेना चाहते हैं तो आपको अच्छी-खासी रकम भी खर्च करनी पड़ेगी।फिलहाल, गाड़ी मालिकों को अपनी पुरानी गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन नंबर को नई कार के लिए लेने के खातिर 200 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ता है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस शुल्क को बढ़ाने जा रहा है। चारपहिया गाड़ी के पुराने नंबर को बरकरार रखने के लिए आपको 25 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे जबकि दोपहिया गाड़ी के लिए यह शुल्क 5000 रुपये होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक अगर आप सबसे ज्यादा डिमांड वाले रजिस्ट्रेशन नंबर 0001 को नई कार के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 25 हजार रुपये के बजाय 50 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वैसे अगर कोई अपनी गाड़ी के लिए 0001 रजिस्ट्रेशन नंबर चाहता है तो इसके लिए उसे नीलामी में हिस्सा लेना पड़ेगा, जिसमें न्यूनतम बोली 5 लाख रुपये की है। इसी तरह 0002 से लेकर 0009 तक के रजिस्ट्रेशन नंबर को रीटेन करने के लिए आपको 30 हजार रुपये खर्च करने होंगे जबकि इन नंबरों के नए रजिस्ट्रेशन के लिए नीलामी में न्यूनतम 3 लाख रुपये की बोली रहेगी।
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